जांजगीर: फर्जी अंकसूची से नौकरी पाने वाले, को तीन-तीन साल की सजा

जांजगीर,22 जनवरी (वेदांत समाचार)। एक अदालत ने फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी पाने और साक्ष्य छुपाने के आरोपी रामकृष्ण राठौर को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने फर्जी अंकसूची के आधार पर शासकीय सेवा में नौकरी प्राप्त की थी और कई वर्षों तक लाभांश अर्जित किया था।

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने आरोपी को धारा 420, 467, 468, 471 और 201 भादवि के तहत दोषी पाया और तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही, आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

इस मामले में आरोपी ने फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी और अपनी जन्मतिथि को बदलकर सेवा पुस्तिका में दर्ज कराया था। आरोपी के खिलाफ थाना जांजगीर में मामला दर्ज किया गया था और विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल ने पैरवी की।