CG NEWS: निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू

नारायणपुर,21 जनवरी 2025:(वेदांत समाचार) । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 21 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय निर्वाचन तथा त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही नारायणपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। चूंकि निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी रूप से होता है।

अपितु विभिन्न वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तीनपहिया, स्कूटर, सायकल, रिक्शा आदि पर घुम-घुम कर तथा स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़को एवं उप गलियों पर चलते हैं तथा गांवों, बस्तियों, मोहल्लों एवं कॉलोनियों से बहुत ऊंची आवाज में लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउडस्पीकरों का ऊंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग व चिकित्सा संस्था अशांत होकर प्रभावित होता है। लाउडस्पीकरों पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध. दुर्बल एवं बीमार व्यक्ति को, चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में बहुत परेशानी होती है।

वर्णित तथ्यों के प्रकाश में सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारायणपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना निषिद्ध किया गया है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में जहां निर्वाचन संपन्न होना है वहां प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी के अनुमति पश्चात किया जा सकेगा। किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किरम के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।

उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो यह भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेंगे। नारायणपुर जिला अंतर्गत सभी क्षेत्रों में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद्, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक नारायणपुर जिला के सभी क्षेत्र में तत्काल प्रभावशील होगा।