सजा-ए-मौत: बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट, प्रेमिका को झटका, कैसे की गई हत्या?

तिरुवनंतपुरम,20 जनवरी 2025 : केरल की एक अदालत ने एक महिला को 2022 में की गई उसके बॉयफ्रेंड की सनसनीखेज हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई. नेय्यत्तिनकारा के एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मामले में अन्य आरोपी उसके चाचा निर्मलाकुमारन नायर को भी तीन साल कैद की सजा सुनाई. हालांकि, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने उसकी मां को इस मामले में बरी कर दिया है. 24 साल की दोषी ग्रीष्मा ने सजा में नरमी की मांग करते हुए एकेडेमिक अचीवमेंट, पूर्व आपराधिक इतिहास न होने और इस तथ्य का हवाला दिया था कि वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी है. अपने 586 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता से ज्यादा किसी और चीज पर विचार करने की जरूरत नहीं है.

ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया, जिसमें हत्या (धारा 302) भी शामिल हैं. उसके चाचा को सबूत नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया है. पीड़ित शेरोन राज, तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के मूल निवासी थे. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को 14 अक्टूबर, 2022 को कन्याकुमारी में स्थित रामवर्मनचिराई में अपने घर बुलाया था. वहां उसे पैराक्वाट नामक एक जड़ी-बूटी से युक्त आयुर्वेदिक टॉनिक से जहर दे दिया गया. इसके 11 दिन बाद 23 साल के राज का मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया. 25 अक्टूबर, 2022 को उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उस समय 22 साल की ग्रीष्मा ने हत्या की साजिश तब रची जब राज ने उनके रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया था. ग्रीष्मा की शादी नागरकोइल के एक सैन्यकर्मी से तय हो चुकी थी.

इधर, सजा सुनाए जाने से पहले बचाव पक्ष ने इसके खिलाफ तर्क दिया था. उनका दावा था कि ये एक ‘न्यायसंगत हत्या’ थी, क्योंकि पीड़ित शेरोन राज के पास उसकी अश्लील तस्वीरें थी. वो ब्लैकमेल कर रहा था. इस मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पता चले कि पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया था.