EPF-Aadhaar Linking : बढ़ गई UAN से आधार लिंक करने की समयसीमा, चेक करें नई डेडलाइन

नई दिल्ली:  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund Organisation- EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है. रिटायरमेंट फंड का संचालन करने वाली संस्था ने UAN यानी यूनिवर्सल खाता नंबर को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है. अब सब्सक्राइबर्स यह काम 1 सितंबर, 2021 तक कर सकते हैं. EPFO ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड के UAN को आधार नंबर के साथ वेरिफाई करते हुए पीएफ रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को एक सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया.

इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा. इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी.

EPFO के आदेश के मुताबिक, आधार वेरिफाईड UAN के साथ इलेक्ट्रानिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ECR यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न्स) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा को बढ़ाकर एक सितंबर 2021 कर दिया गया है.

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लिंक नहीं किया तो पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन पर होगा असर

ईपीएफ अकाउंट से आधार लिंकिंग अनिवार्य हो चुका है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे उनके पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन पर असर होगा. EPFO ने सभी एंप्लॉयर्स को निर्देश दिए हैं कि वो अपने कर्मचारियों का आधार उनकी ईपीएफ अकाउंट से लिंक करें.

बता दें कि श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में 3 मई को अधिसूचना जारी की जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों से सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिए जाने को कहा गया. इसके बाद ईपीएफओ ने आधार नंबर को जोड़ने अनिवार्य करने का फैसला किया था.

अगर आप जानना चाहते हैं कि ईपीएफ-आधार की लिंकिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके होते हैं. आप इस लिंक पर क्लिक करके ये तरीके जान सकते हैं.

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