एक चौंकाने वाली घटना में, अपनी पत्नी पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाने वाले एक व्यक्ति पर अब बाल विवाह अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रायचूर महिला पुलिस ने 15 साल और 8 महीने की नाबालिग से शादी करने के आरोप में पति ततैया के खिलाफ मामला.
तस्वीर लेने के बहाने नदी में धकेला
पुलिस के अनुसार, ततैया ने शुरू में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी ने उसे जान से मारने की कोशिश की और रायचूर जिले के गुज्जरपुरा बैराज में कृष्णा नदी में धकेल दिया। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ने तस्वीर लेने के बहाने उसे नदी में धकेला। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। ततैया ने किसी तरह खुद को बचाया और अपनी पत्नी से इस ‘हत्या के प्रयास’ के बारे में पूछताछ की।
कागज़ों पर हस्ताक्षर और तभी…
ततैया के परिवार ने बताया कि शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में तनाव था। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने ततैया को जूते दिखाकर अपमानित किया। हालांकि, परिवार ने इस घटना के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज न कराने का फैसला किया, लेकिन कहा कि वे तलाक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक के कागज़ों पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे।
बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस जांच के दौरान, दस्तावेज़ों की जांच की गई और पत्नी की उम्र 15 साल 8 महीने पाई गई। इसके बाद, रायचूर महिला पुलिस ने ततैया, उसकी मां और सास के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
मामले में कार्रवाई शुरू
राज्य बाल अधिकार आयोग के निर्देश पर, महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। देवसुगुर के पंचायत विकास अधिकारी रविकुमार ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाल संरक्षण इकाई ने नाबालिग पत्नी को अपनी हिरासत में लेकर एक बाल सुधार गृह भेज दिया। रायचूर महिला पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ततैया की पत्नी उसकी दूर की रिश्तेदार थी। इस घटना से स्थानीय समुदाय में खलबली मच गई है।



