बीजापुर,20 दिसंबर 2024 । कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम एवं स्कूल/कॉलेजों में जागरूकता अभियान कार्यक्रम कर महिलाओ को लैंगिक अपराधों से बालको संरक्षण अधिनियम 2012 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 महिला हेल्पलाईन 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं और नशे की लत से बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए नशा मुक्ती से संबंधित जानकारी दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में विभागीय योजना से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन आंगनबाडी स्तर पर कुर्सी दौड का आयोजन किया जा रहा है इस दौरान बच्चों एवं महिलाओं को बाल विवाह मुक्त बीजापुर बनाने शपथ भी दिलाया जा रहा है शपथ के माध्यम से स्थानीय समुदाय को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है इसके निवारण के लिए सभी ने मिलकर प्रयास करने का प्रतिज्ञा लिया इस दौरान बच्चों के संरक्षण संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और स्पांसर शिप योजना की जानकारी भी दिया जा रहा है।
बाल विवाह सहयोग करने पर 2 वर्ष की सजा- 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्मना जो कि 1 लाख तक का हो सकता है। अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता या करता है अथवा उसमे सहायता करता तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्मना जो कि 1 लाख तक का हो सकता है। अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है बाल विवाह में सम्मलित होता है वह भी दंडित होगा।