जिले में अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी, अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले में अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी किया गया है, सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खोलने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है। जिला प्रशासन ने 30 जून तक के लिए प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। इसके पहले कोण्डागांव जिले में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने दुकानों के बंद होने के समय में बदलाव किया है। नया आदेश के अनुसार अब सभी तरह के दुकान रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं कुछ अन्य सेवाओं में लगी पाबंदी को हटा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने 1 जून से जिले को अनलॉक किया है। ​पहले आदेश में कई सेवाओं को रोक लगाई थी। वहीं दुकानें को पहले शाम 6 बजे तक ही खोलने का आदेश था।