अवैध उत्खनन समेत अवैध भंडारण का केस दर्ज
एमसीबी,18 नवम्बर 2024। विगत दिवस कलेक्टर के निर्देश पर खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम पैनारी, तहसील खड़गवा में शासकीय भूमि पर संचालित अवैध क्रशर को सीलबंद किया गया है। ज्ञात हो कि ग्राम पैनारी, तहसील खड़गवां स्थित शासकीय भूमि खसरा न.1109 रकबा 1.81 हेक्टेयर भूमि, मद छोटे झाड़ के जंगल पर ठेकेदार शिवानी कंस्ट्रक्शन अंबिकापुर द्वारा बिना वैध अनुमति के क्रशर स्थापित कर पत्थर क्रशिंग का कार्य किया जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत की गई थी। संज्ञान में आने के बाद खनिज और राजस्व विभाग के द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से स्थापित क्रशर क्षेत्र में लगभग 14 ट्रैक्टर ट्रॉली बोल्डर और गिट्टी भंडारित किया जाना पाया गया साथ ही साथ शिवानी कंस्ट्रक्शन के द्वारा लगभग 6300 घन मीटर मिट्टी, मुरूम भी अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। जिससे खान और खनिज (विकास और विनियमन ) अधिनियम 1957 के तहत अवैध उत्खनन का केस दर्ज किया गया है। मौके पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण ) नियम 2009 के तहत क्रशर को सीलबंद किया गया है इसके साथ ही बिना अनुमति छोटे झाड़ मद की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला होने के कारण क्रशर के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करते हुए राजस्व विभाग द्वारा स्थल पर स्थापित जनरेटर, पैनल, मोटर कंप्रेशर मशीन को जप्त कर एवं मौके से हटाया जाकर सुरक्षार्थ कोड़ा पुलिस चौकी में रखा गया है।
कार्यवाही में शशि शेखर मिश्रा तहसीलदार खड़गवां, आदित्य मानकर खनिज निरीक्षक, पटवारी सूरज कुमार, पुलिस विभाग विद्युत विभाग, कोटवार एवं अन्य ग्रामीण शामिल रहे।
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