किसानों को चेक देकर धोखा देने वाला आरोपी गिरफ्तार, जांजगीर चांपा पुलिस ने की कार्रवाई

जांजगीर चांपा 27 अक्टूबर । किसानो का धान बिक्री रकम की लाखों रुपए का धोखाधड़ी करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार ।थाना जांजगीर पुलिस की कार्यवाही की है। जिसमे आरोपी – आशीष अग्रवाल पिता विष्णु अग्रवाल प्रसाद अग्रवाल उम्र 42 वर्ष निवासी मेन रोड जांजगीर हाल मु. गली न. 05 व्ही.आई.पी. सिटी जांजगीर थाना जांजगीर जिला जांजगीर चांपा को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के विरुद्ध धारा – 318(4), 338, 336 (3), (4), 340(2),316(5) BNS के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संतोष कश्यप उम्र 38 वर्ष निवासी जर्वे च द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आशीष अग्रवाल जो धान का खरीदी- बिक्री का कार्य करता था पूर्व में 124 कट्टी धान प्रार्थी से ले गया था जिसका पूर्ण भुगतान कर दिया था इसी विश्वास में दिनांक 11.09.2024 को 500 कट्टी धान आशीष कुमार अग्रवाल को प्रार्थी ने फिर बिक्री किया था जिसका आरोपी द्वारा अपनी पत्नी की चेक बुक में फर्जी हस्ताक्षर कर प्रार्थी को 3,55,000/रु का चेक दिया था। आरोपी द्वारा कई अन्य किसानो का भी धान खरीदी कर सभी किसानों को चेक दिया था। किसानों का चेक क्लीयरेंस नही हुआ तो आरोपी आशीष कुमार अग्रवाल से सम्पर्क किये जाने पर गोल मोल जवाब देता रहा दिनांक 26.10.24 को उक्त सभी किसान एकत्र होकर आशीष अग्रवाल के घर जा रहे थे तब सब्जी मण्डी नया बस स्टैंड के पास आरोपी द्वारा रकम वापस करने का अश्वासन देकर ईकरारनामा लिखवाने के लिये पुराना तहसील कार्यालय के पास गया तथा अपनी फर्जी ऋण पुस्तिका को प्रार्थी को देकर इकरारनामा टाईप कराते रहो कहकर अपनी मर्सीज कार को छोड़ कर भाग गया। आरोपी द्वारा सभी किसानों का धान बिक्री का रकम 70,32,914/रु कि धोखाधड़ी किया तथा अन्य किसानो का भी धान खरीदी का चेक देकर रकम भुगतान नही किया है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 818/2024 अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा* के निर्देशन में प्रार्थी , गवाहन का कथन लिया जाकर, दस्तावेज प्राप्त किया गया है, जो अरोपी आशीष कुमार अग्रवाल के विरुध्द अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से अति पुलिस अधीक्षक जांजगीर राजेन्द्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबध में पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो प्रार्थी व अन्य किसानो का धान बिक्री रकम की धोखाधड़ी करना, फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करना तथा अपनी पत्नी के नाम से चेक में स्वयं फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों को देना अपना जुर्म स्वीकार किए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 27.10.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, ASI रामप्रसाद बघेल एवम प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा, आर. आशुतोष कर्ष का सराहनीय योगदान रहा।

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