RBI ने नियामक आवशय़कताओं का पालन न करने के कारण यूएई एक्सचेंज सैंटर एलएलसी का प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम के बाद यूएई एक्सचेंज सैंटर एलएलसी (यूएईईसी) सीमा पार धन हस्तांतरण का कारोबार नहीं कर सकेगी। यूएईईसी का पंजीकृत कार्यालय दुबई में है। उसे सीमा पार धन हस्तांतरण.
मुंबई: आरबीआई ने नियामक आवशय़कताओं का पालन न करने के कारण यूएई एक्सचेंज सैंटर एलएलसी का प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम के बाद यूएई एक्सचेंज सैंटर एलएलसी (यूएईईसी) सीमा पार धन हस्तांतरण का कारोबार नहीं कर सकेगी। यूएईईसी का पंजीकृत कार्यालय दुबई में है। उसे सीमा पार धन हस्तांतरण परिचालक (ग्राहक से ग्राहक के बीच) के लिए ‘ओवरसीज प्रिंसिपल’ के रूप में प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी किया गया था। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि भुगतान प्रणाली परिचालक का सीओए नियामक आवशय़कताओं का पालन न करने के कारण रद्द कर दिया गया है।
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