कोरबा, 17 अक्टूबर (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने एनटीपीसी लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
तहसीलदार और कार्यपालिक दंडाधिकारी की संयुक्त टीम ने धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले वाहनों का निरीक्षण किया, जिसमें एनटीपीसी के चार वाहनों को उचित ढंग से तारपोलिन से ढंका हुआ नहीं पाया गया।
निरीक्षण में पाया गया कि वाहनों के पंजीयन क्रमांक CG 04 PQ 2858, CG 10 BT 9850, CG 10 BR 1720 और CG 04 NR 7817 हैं। वाहन चालकों ने बताया कि राख का परिवहन मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा जिला कोरबा के धनरास राखड़ गांव से किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने एनटीपीसी को यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही, धनरास राखड़ बांध से 18 से 20 अक्टूबर तक फ्लाई ऐश परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि एनटीपीसी द्वारा पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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