मुंबई महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2017 में हुए एक दर्दनाक हत्याकांड में अपनी मां की हत्या करने वाले बेटे सुनील कुचकोरवी की मौत की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। सुनील ने शराब के पैसे देने से मना करने पर 63 वर्षीय मां यल्लमा रमा कुचकोरवी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने अपनी मां के शरीर के अंग निकालकर उन्हें पकाकर खाने की कोशिश की। इस क्रूर घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया था।
28 अगस्त 2017 को घटी इस घटना में सुनील ने पहले अपनी मां का दिमाग, दिल, लिवर और अन्य अंग बाहर निकाले और उन्हें कड़ाही में नमक-मिर्च लगाकर तलने की कोशिश की। पड़ोसियों ने यह नजारा देखकर तुरंत पुलिस को बुलाया, जिसके बाद सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।
2021 में कोल्हापुर अदालत ने सुनील को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे चुनौती देते हुए उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस’ मानते हुए कोल्हापुर की अदालत के फांसी फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने माना कि दोषी में सुधार की कोई संभावना नहीं है और नरभक्षण जैसी प्रवृत्तियों के चलते उसे जेल में भी गंभीर खतरा हो सकता है।
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