गरियाबंद 28 सितंबर (वेदांत समाचार)। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार को पत्र प्रेषित कर विलंबित पंजीयन धारा 13 (2) के तहत जन्म-मृत्यु पंजीयन करने के निर्देश दिये है। जारी पत्र में कहा गया है कि शासन के निर्देशानुसार शासन के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का शत प्रतिशत सेचुरेशन किया जाना है।
कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि सभी जनपद पंचायत से संबंधित जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ग्राम पंचायत सचिव को 01 वर्ष के भीतर घटित समस्त जन्म-मृत्यु की घटनाओं का जिनका पंजीयन नहीं हुआ है, उनका धारा 13 (2) के तहत एक सप्ताह के भीतर पंजीयन कर (जन्म-मृत्यु) प्रमाण पत्र प्रदान के लिए निर्देशित करें।
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