बिलासपुर, 01सितंबर,vedant samachar। एसईसीएल (SECL) जोहिला क्षेत्र अंतगर्त नौरोजाबाद स्थित जीएम कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। न्यायालय ने इस आशय का नोटिस एसईसीएल जोहिला क्षेत्र के महाप्रबंधक को भेजा है। मामला ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार 1991 में एसईसीएल द्वारा जोहिला क्षेत्र में पिनौरा आवासीय कालोनी का निर्माण टेंडर पद्धति से कराया गया था, लेकिन ठेका कंपनी तिरुपति बिल्डकॉन को निर्माण की तय राशि (3,40,18,115 रुपए) का भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर ठेका कंपनी ने न्यायालय की शरण ली थी।
जिला न्यायालय शहडोल से ठेका कंपनी के पक्ष में फैसला आने के बाद एसईसीएल प्रबंधन फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट गया। 20 साल बाद यहां भी ठेका कंपनी के पक्ष में फैसला आया। इसके एसईसीएल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को ही खारिज कर दिया और जिला न्यायालय के फैसले को यथावत रखा।
इसके बाद पक्षकार की अपील पर जिला न्यायालय ने 34 साल पुराने मामले में बीते एसईसीएल के परियोजना प्रबंधक जीएम कॉम्प्लेक्स सहित वाहनों को कुर्क करने के लिए न्यायालय से अधिकृत कर्मचारियों को आदेश के साथ भेजा था। एसईसीएल प्रबंधन से ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि सहित कुर्की के खर्च की रकम 53,40,18,115 रुपए आद करने कहा गया।
कार्यालय एवं वाहनों को कुर्क करने को नोटिस मिलते ही एसईसीएल प्रबंधन हरकत में आया। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के बाद ठेका कंपनी को दी जाने वाली राशि 3,40,18,115 का भुगतान 2 सितंबर, 2024 तक अदा करने का लिखित पत्र दिया गया। इसके बाद न्यायालय के मुहर्रिर वापस हुए। 4 सितम्बर, 2024 को मामले में अगली सुनवाई रखी गई है।
[metaslider id="347522"]