CG Breaking:’जन्माष्टमी’ पर शुष्क दिवस घोषित.. नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकान को बंद रहेंगी

बेमेतरा 24 अगस्त वेदांत समाचार। राज्य शासन द्वारा “श्रीकृष्ण जन्माष्टमी” दिनांक 26.08.2024 (सोमवार) के अवसर पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने उक्त शुष्क दिवस में जिला बेमेतरा में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.-1 (घघ), समस्त देशी/विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें सी.एस. -2 (घघ-कम्पोजिट) एवं समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल.1 (ख-अहाता) को दिनांक 26.08.2024 (सोमवार) को पूर्णतः बंद रखे जाने आदेश जारी कर दिए है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी” पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकान को बंद रखने के राज्य शासन के पूर्व जारी निर्देशानुसार पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकान को बंद रखी जायेंगी।