रायपुर,23 अगस्त (वेदांत समाचार): छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी चिकित्सकों के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने पर सख्त रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार कार्यावधि के दौरान डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने पर कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने प्रदेशभर में आदेश जारी करते हुए निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे सरकारी कामकाज में होने वाली अव्यवस्थाओं को दूर किया जा सके।
इससे पहले भी डॉक्टरों पर निजी अस्पतालों में जाकर ऑपरेशन करने और रोगियों को देखने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, डॉक्टरों की आदत नहीं बदलने के कारण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक बार फिर से यह आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के अनुसार, सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस की छूट रहेगी, लेकिन यह केवल कार्यावधि के बाद ही की जा सकेगी। साथ ही, नर्सिंग होम या निजी क्लीनिक में जाकर प्रैक्टिस करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से सरकारी अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर नियंत्रण से सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार हो सकेगा।
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