0 बीएनएस की धारा 109 जैसे 10 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर अपराध किया गया दर्ज।
बिलासपुर, 02 अगस्त । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जितेंद्र सूर्यवंशी पिता रामावतार सूर्यवंशी उम्र 39 वर्ष निवासी खमतराई ने दिनांक 01/08/2024 को रिर्पोट दर्ज कराया कि वे लोग तीन भाई हैं। दिनांक 1/8/2024 को सुबह करीब 08.00 बजे वह गुटखा खाकर वापस घर आया तो देखा कि उसका भाई धर्मेंद्र के हाथ, सिर, घुटना, कान के पास से खून निकल रहा था। जिसे पूछने पर बताया कि छोटा भाई दीपक ने जीजा जी को फोन लगाने के लिए बोला तो मोबाइल में बैलेंस नही है कहने पर गुस्सा होकर विवाद करते हुए जान से खतम कर दुंगा कहकर सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या करने की नियत से मारपीट करने लगा। जिससे घर में घुसकर दरवाजा बंद कर अपना जान बचाया हूं।
मारपीट कर दीपक भाग गया है। प्रार्थी के उक्त रिर्पोट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया जाकर घटना के संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी की पता तलाश कर आरोपी दीपक सूर्यवंशी को छटघाट रोड में घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो घटना कारित करना स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
नाम आरोपी – दीपक सूर्यवंशी पिता रामावतार सूर्यवंशी उम्र 34 वर्ष निवासी माताचौरा खमतराई थाना सरकंडा जिला बिलासपुर।
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