परमिट शर्तो के उल्लंघन एवं बिना रिफ्लेक्टर के परिवहन करते पाये जाने पर हुई कार्यवाही
रायगढ़, 1 अगस्त 2024/ कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में बिना तारपोलिन ढके वाहनों, परमिट शर्तो के उल्लंघन तथा ओवरलोड गाडिय़ों पर भी कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभाग को दिए है। उक्त निर्देश के परिपालन में परिवहन विभाग, खनिज विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम चपले चौक राष्ट्रीय राजमार्ग-49 में लगभग 25 वाहनों की जांच की गई। परिवहन विभाग द्वारा 7 वाहनों में ओवर लोडिंग, परमिट शर्तो के उल्लंघन एवं बिना रिफ्लेक्टर के परिवहन करते पाये जाने पर 59,900 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। पर्यावरण विभाग द्वारा पीयूसी नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नही होने, क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने, ट्राली में 5 सेमी फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने पर वाहनों से संबंधित मेसर्स एस.के.एस.पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़)लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दर्रामुड़ा तहसील-खरसिया, मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू, स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेडए ग्राम-नहरपाली, मेसर्स विमला इन्फ्रास्टक्चर (इण्डिया)प्रा.लि.भूपदेवपुर, खरसिया को नोटिस जारी किया गया है।
[metaslider id="347522"]