कोचिंग सेंटर्स के लिए सरकार ला रही नया कानून, छात्र भी दे सकेंगे सुझाव, ईमेल जारी


नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी है। आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी।

इस काम पर लगेगी रोक
आगे कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा।

यहां भेज सकते हैं सुझाव
इसके लिए हम एक कमेटी बनायेंगे। जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया है। जिसपर अपना फीडबैक दिया जा सकता है।

दिल्ली मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजे सामने आई हैं, पहला है कि जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे। उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था।

वहीं दूसरा ये है कि बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी वो सौ फीसदी गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। जो जेई जिम्मेदार था उसे एमसीडी से बर्खास्त कर दिया है। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल हुआ। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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