Kanwar Yatra : दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते; नेमप्लेट विवाद पर SC का आदेश बरकरार

नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा रूट में दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने की जरूरत पर अंतरिम रोक जारी रहेगी. आज इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कावड़ यात्रा रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगाई थी. मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है. हमारा आदेश था कि किसी को दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.’ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर अनिवार्य रूप से नेमप्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. शुक्रवार को हुई सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जारी रखा.

बता दें कि यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर इस प्रकार के आदेश जारी होने के बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा रूट पर ऐसे ही आदेश जारी कर दिए गए. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ओर से काउंटर एफिडेविट दायर किया जाए. मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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