ग्रामसभा की बैठक 26 जुलाई तक

0. विभिन्न बिंदुओं पर होगी चर्चा

नारायणपुर,24 जुलाई। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा- का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। इस संबंध में कलेक्टर बिपिन मांझी ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारिणी तैयार कर लेने एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी है।

जारी निर्देशानुसार 22 से 26 जुलाई तक ग्राम पंचायतों विशेष ग्राम सभा आयोजित किये जाएंगे, जिसमें ग्रामसभा में विभिन्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। उपरोक्त बिन्दु सभी ग्राम सभाओं के लिए लागू होगा, इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र (संविधान के पाँचवीं अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र) की ग्राम सभाओं में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत् संसाधन योजना और प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन एवं सदस्यों का चयन किया जाएगा।

ग्राम सभा में पेसा नियम 23 (1.2) के तहत् प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने पर चर्चा, पेसा नियम 2022 के कंडिका 24 एवं 25 के प्रावधानों के अंतर्गत मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के समीक्षा के संबंध में, पेसा नियम 2022 के अंतर्गत लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी के संबंध में, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में तथा उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त जनपद एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुये अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डे में सम्मिलित कर चर्चा किया जाएगा।

ग्राम सभा में लिए गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग की जानी है तथा विडियो को ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है। तदानुसार ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

जारी निर्देश के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु नोडल अधिकारी दल प्रभारी एवं सदस्य का गठन किया जायेगा। जिस ग्राम पंचायत में सचिव अतिरिक्त प्रभार में है, उस स्थिति में नोडल अधिकारी ग्रामसभा की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे। एक समय सारिणी तैयार कर संबंधित ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों में ग्राम सभा आयोजित कर तथा किये गये कार्यवाही से कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

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