नईदिल्ली,17 जुलाई: शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई केस में जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, सीबीआई ने पिछले 2 साल में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब ईडी मामले में उन्हें राहत मिलने वाली थी, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया. सिंघवी ने कहा, केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे कोई आतंकी नहीं हैं.
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट को बताया कि वह कोर्ट के सामने तीन आदेश लेकर आए हैं, जिसमें निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत और हाल ही में ED के मामले में दी गई अंतरिम जमानत का आदेश शामिल है.
‘सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत’
सिंघवी ने कहा, जब केजरीवाल को जमानत मिलने वाली थी तो उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया. जबकि सीबीआई ने उन्हें 2 साल तक गिरफ्तार नहीं किया. सीबीआई ने उनका बयान दर्ज करने के बाद भी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी. ED की ओर से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. SC ने जमानत दी है, इसका मतलब SC इस बात से सन्तुष्ट था कि जमानत पर रहते वक्त केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
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