KORBA:कार्य के प्रति लापरवाह ठेकेदारों पर आयुक्त का कड़ा एक्शन, किए गए ब्लैक लिस्टेड, अमानत राशि राजसात

विकास व निर्माण कार्यो के प्रति उदासीनता व कार्यो में गुणवत्ताहीनता स्वीकार्य नहीं

कोरबा 17 जुलाई 2024 – निर्माण कार्यो के संपादन के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरत कर विकास कार्यो में अवरोध पैदा करने वाली निर्माण एजेंसियों व ठेकेदारों पर नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने 03 निर्माण एजेंसियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें क्रमशः 01 वर्ष व 06 माह के लिए निगम की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के साथ-साथ उनके द्वारा जमा की गई अमानत राशि को भी राजसात कर लिया है।
यहॉं उल्लेखनीय है कि मेसर्स जय मॉं दुर्गा कंस्ट्रक्शन जमनीपाली कोरबा द्वारा निगम के वार्ड क्र. 31 सतगुरू कबीर आश्रम के पास रिसदी झगरहा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का ठेका लिया गया था, जिसका कार्य पूर्ण करने की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा उनके द्वारा वर्तमान तक केवल 62 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है, 38 प्रतिशत कार्य अभी भी शेष है, कार्य पूर्ण करने हेतु उन्हें नोटिस दी गई, किन्तु उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप उक्त निर्माण एजेंसी पर कार्यवाही करते हुए जमा अमानत राशि रातसात करने के साथ-साथ निगम की आगामी निविदाओं में भाग लेने के लिए 01 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। इसी प्रकार मेसर्स जय मॉं दुर्गा कंस्ट्रक्शन जमनीपाली कोरबा द्वारा ही वार्ड क्र. 32 डिंगापुर बस्ती के आगे एन.डब्ल्यू.जी.ई.एल. चर्च के कब्रिस्तान के पास शेड एवं अहाता निर्माण कार्य का ठेका भी लिया गया था, जिनके द्वारा आज पर्यन्त कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, इस पर भी एक्शन लेते हुए जमा अमानत राशि राजसात करने के साथ-साथ निगम की आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु 01 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।


अनुबंध कार्यवाही न करने पर एक्शन- 

ठेकेदार श्री सिंह कोरबा द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत वार्ड क्र. 02 अंतर्गत स्टेडियम परिसर में क्वाईल फेंसिंग सहित बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं हाईट एक्सटेंशन संबंधी निर्माण कार्य का ठेका लिया गया था, जिनके द्वारा अनुबंध हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात भी अनुबंध की कार्यवाही का संपादन नहीं कराया गया, परिणाम स्वरूप आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने उक्त कार्य की जमा अमानत राशि को राजसात करते हुए संबंधित ठेकेदार को निगम की निविदाओं में भाग लेने के लिए आगामी 06 माह की अवधि तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी प्रकार मेसर्स विरी एसोसिएट कोरबा द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत निर्मित बाल सुधारगृह तक सी.सी. रोड, नाली, पार्किंग व शेड निर्माण कार्य का ठेका लिया गया था, अनुबंध हेतु निर्धारित तिथि व्यतीत होने के पश्चात भी उनके द्वारा अनुबंध कार्यवाही संपादित नहीं की गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त सुश्री ममगाई ने कार्य हेतु जमा अमानत राशि राजसात करते हुए निगम की निविदाओं में भाग लेने हेतु आगामी 06 माह के लिए संबंधित निर्माण एजेंसी को प्रतिबंधित कर दिया गया है।


विकास व निर्माण कार्यो के प्रति लापरवाही क्षम्य नहीं- 

आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा है कि विकास व निर्माण कार्यो के प्रति उदासीनता व लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, साथ ही कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का कम्प्रोमाईज स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होने निगम के अभियंताओं एवं निर्माण एजेंसियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि निर्माण कार्यो के संपादन में समयसीमा व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यो में प्रयुक्त सामग्री निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हों तथा समयसीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरे हों।