कोरबा, 13 जुलाई । जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा के एक मामले में नेशनल लोक अदालत में वरिष्ठ नागरिक अमरनाथ अग्रवाल उम्र लगभग 90 वर्ष के द्वारा मेडिक्लेम का एक मामला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया गया था। उपभोक्ता आयोग के द्वारा उक्त मामलें में स्टार हेल्थ इंश्योरेन्स कंपनी के द्वारा गलत तरीके से कंपनी के नियमो के विरूद्ध सेवा में कमी पाते हुये आयोग के द्वारा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति राशि 151000/- दिये जाने का आदेश दिया गया। उक्त चेक में माननीय न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा नेशनल लोक अदालत में भ्रमण किये जाने के उपरांत प्रदान किया गया ।
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