धमतरी,09 जुलाई। शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के तहत नगरनिगम धमतरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण के लिए विंध्यवासिनी वार्ड और जोधापुर वार्ड में दुकानों का आबंटन किया जाना है। दुकान संचालन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई तक है। अंतिम तिथि के बाद मिले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए स्थानीय नगरीय निकाय, राज्य शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वन सुरक्षा समितियां ही पात्र होंगी। अन्य संस्थाओं, निजी व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सहकारी समितियां, महिला स्व सहायता समूह का आवेदन तिथि के दो माह पूर्व पंजीयन एवं कार्यरत होना आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव वांछनीय है। स्थानीय संस्था, पंजीयन अवधि, आर्थिक स्थिति, कार्यशीलता एवं अनुभव दुकान आबंटन के लिए विचार योग्य बिन्दु होंगे। संस्था के पास दुकान संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी व भवन की व्यवस्था होना जरूरी है तथा उचित मूल्य दुकान आबंटित होने पर एक सप्ताह के भीतर निर्धारित अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा, अन्यथा आबंटन स्वमेव निरस्त हो जाएगा।
खाद्य अधिकारी ने यह भी बताया कि निर्धारित प्रारूप में देवनागरी लिपि में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अपूर्ण अथवा कांट-छांट वाले आवेदन विचार योग्य नहीं होंगे। संस्था के बैंक खाते का प्रथम एवं भरे हुए अंतिम पृष्ठ की हस्ताक्षरित छायाप्रति, पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में संबंधित बिन्दु विचार योग्य नहीं होग। आवेदन पत्र संस्था अध्यक्ष, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित व संस्था की सील लगाकर जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज की छायाप्रतियां आवेदनकर्ता संस्था की पदमुद्रा (सील) सहित व हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
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