उत्तराखंड के सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को अब शीर्ष पदों पर 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने इस फैसले पर 22 जून को ही मुहर लगा दी थी। अब राज्य सरकार ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इसे महिलाओं के हक में बड़ा फैसला करार दिया। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
सहकारी संस्थाओं में पुरुषों का एकाधिकार होगा खत्म
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। माना जा रहा है कि इस फैसले से सहकारी संस्थाओं में पुरुषों का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा।
सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी होगी सुनिश्चित
उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर जारी आदेश से मध्य प्रदेश के 10 जिला सहकारी बैंकों, 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों एवं अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
इन संस्थाओं में मिलेगा कोटा
राज्य सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी संघ, आवास एवं निर्माण सहकारी संघ, क्षेत्रीय सहकारी संघ, उपभोक्ता सहकारी संघ और रेशम संघ सहित अन्य में भी महिलाओं को कोटा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
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