मोहला,6 जुलाई। कलेक्टर एस जयवर्धन ने फसल बीमा के संबंध में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों को फसल क्षति होने पर उन्हें अनिवार्य रूप से सफल बीमा का लाभ मिले। उन्होंने जिले के सभी पात्र किसानो से फसल बीमा का लाभ लेने के लिए अपील की है। इस वर्ष नवगठित जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। प्राप्त जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 नियत की गई है। जिले के लिए खरीफ मौसम में धान सिंचित व असिंचित, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी, रागी, तुअर फसल को अधिसूचित किया गया है। धान एवं मक्का फसल के लिये ग्राम को इकाई क्षेत्र लिया गया है तथा कोदो, तुअर (अरहर), रागी, कुटकी, उड़द फसल के राजस्वनिरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है।
बीमांकित राशि धान सिंचित के लिये 480 रूपये तथा धान असिंचित के लिये 360 रूपये प्रति एकड है। किसानों के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 360 रूपये उड़द के लिए 216 रूपये, कोदो के लिए 64 रूपये, कुटकी के लिए 68 रूपये, रागी के लिए 120 रूपये, तुअर (अरहर) के लिए 304 रूपये प्रति एकड़ बीमांकित राशि निर्धारित की गई है।
इस प्रकार अऋणी किसान द्वारा वाणिज्यिक बैंको, सहकारी बैंको, पोस्ट ऑफिस, ग्राहक सेवा केन्द्र एवं बीमा अभिकर्ता के माध्यम से फसल बीमा कराया जा सकता है। ऋणी किसानों द्वारा संबधित बैंकों के माध्यम से फसल बीमा कराया जा सकता है। फसल बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा आधारकार्ड, बैंकपासबुक, ऋण पुस्तिका, बी-1 बोनाी प्रमाण पत्र घोषण पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
गतवर्ष 2023 खरीफ फसल में जिले के 35980 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया था। जिसमें 3185 कृषकों को राशि 4,09,31,486 रूपये की क्षतिपूर्ति (दावा) भुगतान किया गया। इसी प्रकार रबी मौसम वर्ष 2023-24 में कुल 3424 कृषकों द्वारा फसल बीम कराया गया, जिसके फलस्वरूप 197 कृषकों को 18,87,022 रूपये दावा भुगतान किया गया है। बैठक में कृषि अधिकारी जे.एल मंडावी, डिप्टी कलेक्टर अविनाश ठाकुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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