नई दिल्ली,02जुलाई : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में दो आरोपियों नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है. आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने 21 मई को आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आरोपियों ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. बता दें वर्ष 2001 में संसद पर आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी. कथित तौर पर शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए, कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की, जिसके बाद कुछ सांसदों ने उन्हें काबू कर लिया. वहीं उसी समय, दो अन्य आरोपियों – अमोल शिंदे और आज़ाद – ने संसद परिसर के बाहर “तानाशाही नहीं चलेगी” के नारे लगाते हुए कनस्तरों से रंगीन गैस का छिड़काव किया.



