LOCKDOWN : राजधानी रायपुर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, इन रियायतों के साथ मिली छूट…पढ़ें कलेक्टर की गाइडलाइन

रायपुर। राजधानी रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बीते चौथे दौर के लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे समाप्त हो जाएगा। जिसको देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ.एस भारतीदासन लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी लॉकडाउन में शॉपिंग माल, शराब दुकान, स्कूल कॉलेज व धार्मिक आयोजनों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। ई-कॉमार्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट दी गई है। दुध वितरण सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7.30 बजे तक होंगे। थोक दुकानों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सब्जी थोक बाजारों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक संचालित किए जाएंगे।

कलेक्टर के नए गाइडलाइन के अनुसार सभी पान ठेला, चाट, चौपाटी, गुपचुप व फास्टफूड इत्यादि पूर्णत बंद रहेंगे। होटल व रेस्टोरेंट से 6 बजे से रात 10 बजे होम डिलीवरी कर सकेंगे।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर 30 दिनों के लिए सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

सभी प्रकार की एकल दुकाने किराना, डेलली निडर्स, फल-सब्जी, मछली, मुर्गा, मटन की दुकानों को 5 बजे तक खुलने की छूट दी गई है।

सनडे को रहेगा लॉकडाउन, इन सेवाओं को सिर्फ मिलेगी छूट

रविवार को केवल अस्पताल, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एलपीजी, पेट शॉप, न्यूजपेपर दूध फल सब्जी तथा अनुमति प्राप्त दुकानों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। इस दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियों, आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।