रैन वाटर हार्वेस्टिंग न होने पर 2 बिल्डरों को नोटिस

रायपुर, 21 मई 2024 – रायपुर जिला कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेषानुसार एवं नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देषानुसार नगर निगम के सभी जोनो के नगर निवेष विभाग की टीमों द्वारा अपने -अपने जोन क्षेत्र में आवासीय क्षेत्रों में निरंतर रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निरीक्षण किया जा रहा है।

इस क्रम में नगर निगम जोन 8 नगर निवेष विभाग की टीम ने जोन 8 जोन कमिष्नर अरूण धु्रव के निर्देष पर कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता, सहायक अभियंता ईष्वर लाल टावरे, उपअभियंता अक्षय भारद्वाज की उपस्थिति में जोन 8 के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के बिल्डरों के आवासीय परिसर में रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का स्थल निरीक्षण किया । 


निरीक्षण उपरांत जोन 8 जोन कमिष्नर ने जोन नगर निवेष विभाग की ओर से वालफोर्ट एलेन्सिया सरोना, पार्थिवी प्राविन्स सरोना, मारूति लाइफ स्टाइल कोटा मार्ग के प्रबंधकों को उनके आवासीय परिसरो में स्थापित रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का रखरखाव नहीं किये जाने पर नोटिस जारी कर रखरखाव की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने एवं जोन 8 नगर निवेष विभाग को प्रणाली की चलित एवं व्यवस्थित फोटोग्राफ भेजकर सूचित करने के निर्देष दिये है, अन्यथा की स्थिति में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली का रखरखाव नहीं होने पर प्रति वर्ष भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1000 रू. की दर से वार्षिक सास्ती आरोपित करते हुए नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही प्रस्तावित करने की चेतावनी दी गई है। 


जोन 8 नगर निवेष विभाग ने जोन क्षेत्र में कोटा स्थित डीएम टावर , कृष्णा पैराडाइस, को निरीक्षण के बाद परिसर में रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना नहीं होना पाकर प्रबंधको को नोटिस जारी कर अनिवार्य रूप से रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कर चलित व व्यवस्थित फोटोग्राफ सहित निगम जोन 8 नगर निवेष विभाग को सूचना देने निर्देषित किया है। अन्यथा की स्थिति में प्रणाली की स्थापना ना करने पर प्रति वर्ष भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1000 रू. की दर से वार्षिक सास्ती आरोपित करते हुए नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही प्रस्तावित करने की चेतावनी दी गई है।
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