कोरबा,18 मई 2024। शहर के तीन स्थानों पर रोड किनारे मलबा, कचरा फेंकने वालों पर शुक्रवार को निगम अमले ने 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही सड़क पर भवन निर्माण सामग्री डंप करने पर भी कार्रवाई की। निगम ने सड़क, सार्वजनिक स्थलों पर मलबा, कचरा नहीं फेंकने और भवन निर्माण सामग्री रोड पर डंप नहीं करने आग्रह किया है।
सड़क व सार्वजनिक स्थानों पर मलबा व भवन निर्माण सामग्री डंप करने को निगम ने गंभीरता से लिया है। शहर के तीन स्थानों पर मलबा व भवन निर्माण सामग्री डंप करने पर कार्रवाई भी की है। इसके उचित निपटान नहीं करने और नियम विरूद्ध कार्य पर कार्रवाई की गई है। फलोद्यान के समीप कचरा डालने पर भी निगम ने कार्रवाई करते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
निगम यूजर चार्जेस के आधार पर देगा सहयोग मलबे के समुचित निपटान की जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ताओं की रहती है। उत्सर्जित मलबा निपटान के लिए निगम यूजर चार्जेज के आधार पर अपना सहयोग देगा, वहीं यदि अपशिष्ट सृजनकर्ता द्वारा स्वयं के वाहन से निर्धारित स्थल पर अपशिष्ट पहुंचाया जाता है तो कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं लगेगा। नियमों के अनुसार निर्माण और भवन की तोड़-फोड़ करने पर निकलने वाले मलबे को चिह्नांकित लो लाइन एरिया अथवा नगर निगम द्वारा चिन्हा कित समापन स्थल पर ही निपटान करना होगा।
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