रायगढ़ जिले में बलात्कार के आरोप में दो लोगों को 10 साल का कारावास

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने करीब चार साल पहले एक महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ए एस राजंडेकर ने बुधवार के अपने आदेश में दोषी ठहराए गए सुरेश लहानु नाइक और विशाल कृष्ण म्हात्रे के खिलाफ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाइक और म्हात्रे ने 19 दिसंबर 2020 को अलीबाग तालुका में महिला से बलात्कार किया, जब वह पहाड़ी रास्ते से अपनी बेटी के घर जा रही थी। दोनों ने महिला को शराब पीने के लिए मजबूर किया और उससे बलात्कार किया।

लोक अभियोजक स्मिता धूमल पाटिल ने अदालत को बताया कि जब महिला के रिश्तेदारों ने बचाने की कोशिश की, तो दोनों लोगों ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। पाटिल ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने नाइक और म्हात्रे को दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान कुल मिलाकर 15 गवाहों ने अदालत में गवाही दी।