PM Modi Case Hearing: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका वकील आनंद एस जोंधले द्वारा कोर्ट में दायर की गई है. याचिका में पीएम मोदी द्वारा हिंदू और सिख देवताओं और पूजा स्थलों का हवाला देकर बीजेपी के लिए वोट मांगने को लेकर आरोप लगाया गया है. जिस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है. जिस पर सब की निगाहें रहने वाले है.
कील आनंद एस जोंधले की याचिका में आरोप है कि प्रधानमंत्री 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत दौरे पर थे. जहां अपने चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने ‘प्राण प्रतिष्ठा’ निमंत्रण को अस्वीकार करके “भगवान राम का अपमान” किया है. उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर भी हमला बोला था और कहा था कि ऐसा लगता है कि यह उनका नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणापत्र है. पीएम ने यह भी कहा था कि भाजपा सिखों के साथ मजबूती से खड़ी है.
पीएम मोदी के इसी भाषण को आधार बनाकर वकील आनंद एस जोंधले ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर के हैं. जिस याचिका में उनकी तरफ से प्रधानमंत्री के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की है. हालांकि कोर्ट का फैसला क्या होता है. सुनवाई के बाद ही पता चलेगा.
वकील जोंधले ने EC में भी की है शिकायत:
हालांकि वकील जोंधले ने पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने और उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में अब तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बाद में, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट रूख किया
इससे पहले 26 अप्रैल को होनी थी सुनवाई:
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते 26 अप्रैल को उस याचिका पर सुनवाई होनी थी. लेकिन जस्टिस सचिन दत्ता के मौजूद ना होने की वजह से मामले पर सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी गई थी.
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