नई दिल्ली। अगर आपका पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस जैसी योजनाओं में खाता है, तो 31 मार्च 2024 से पहले निवेश कर दें। यदि आप समय रहते पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फिर दोबारा खाता शुरू करने के लिए निवेश रकम के साथ पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। साथ ही टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए PPF, NPS औप SSY में निवेश कर दें।
31 मार्च 2024 से तक कर दें निवेश
अगर आपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस में पैसा लगाया है, तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि 31 मार्च तक आपको ये काम पूरा करना होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेशकों को अपने खाते में न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। इन योजनाओं के अकाउंट को चालू रखने के लिए हर वित्त वर्ष में पैसा जमा करना जरूरी है। अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
पीपीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट योजना है। इसमें सालना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस पर अभी 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। इस योजना में 15 साल का लॉकइन पीरियड होता है। निवेशक 15 साल तक इसमें से निकासी नहीं कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस स्कीम में सरकार 8.2 फीसदी ब्याज दे रही है। इसमें 14 साल तक निवेश करना होता है। मैच्योरिटी टेन्योर 21 साल पूरा होने के बाद पैसा निकाल सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम
सेवानिवृत्ति के बाद आय जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एक बेहतर विकल्प है। इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले इस लिए निवेश किया जाता है। केंद्र एनपीएस में 9 से 12 फीसदी तक ब्याज का लाभ देती है।
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