दुर्ग,19 मार्च । कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है, जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24ग7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है । साथ ही अपने आस – पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया टेलीफोन शिकायत नम्बर का सकारात्मक प्रतिक्रिया लोगो से प्राप्त हो रही है। फलस्वरूप विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं चौर्यनयन करने वाले व्यक्तियों पर लगातार कार्यवाही किया जा रहा है।
विभाग द्वारा विगत दिवस 04 प्रकरण कायम किये गये प्रथम प्रकरण में आरोपी प्रेमेन्द्र बघेल, पिता मतिराम बघेल, निवासी – सरस्वती कुंज रिसाली के कब्जे से 130 नग देशी मदिरा मसाला पाव, मात्रा 23.4 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य 14300 रूपये है, जप्त किया जाकर धीरज कन्नौजिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया। एक अन्य प्रकरण में आरोपिया एम. पार्वती, पति दिनेश, निवासी – स्टील नगर, थाना वैशाली नगर के कब्जे से 25 नग मसाला पाव, कुल मात्रा 4.5 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य 2750 रूपये है।
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अवैध रूप से विक्रय करते हुए सुप्रिया शर्मा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत विवेचना में लिया गया। आरोपी राजू राम मंडे, ग्राम कचादंुर, चौकी जेवरा सिरसा के कब्जे से 21 नग पाव देशी मदिरा मसाला, मात्रा 3.78 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य 2310 रूपये है, जप्त किया जाकर निर्मला ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार आरोपी ठाकुर राम साहू, पिता बालमुकंुद साहू, निवासी – सेमरिया के कब्जे से 24 नग पाव देशी मदिरा मसाला, मात्रा 4.32 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य 2640 रूपये है, जप्त किया जाकर पकंज कुजुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी आबकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत विवेचना में लिया गया है।
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