VIRAL VIDEO : बिलासपुर में आधी रात को चलती बाइक पर कपल का रोमांस, गर्लफ्रेंड को लिपटाकर फर्राटे भरता रहा युवक

बिलासपुर में चलती बाइक पर फिल्मी स्टाइल में युवक-युवती के रोमांस का VIDEO सामने आया है। इसमें एक युवती बाइक की टंकी पर बैठकर युवक के गले से लिपटी हुई नजर आ रही है। दोनों आधी रात को सड़क पर बेधड़क घूम रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनका VIDEO बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

युवक-युवती की ये हरकत ट्रैफिक रूल्स का भी उल्लंघन है। इस दौरान दोनों की जान को भी खतरा हो सकता था। हालांकि, पुलिस ने मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार देर रात हाई स्पीड बाइक पर युवक-युवती फर्राटे भर रहे थे। इसी दौरान युवती आगे बैठकर युवक से लिपट गई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा युवक-युवती का वीडियो।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा युवक-युवती का वीडियो।

कोरबा पासिंग की है बाइक

युवक-युवती का आधी रात का रोमांस का वीडियो राह चलते किसी ने बना लिया। इस वीडियो में युवक बाइक चलाता हुआ नजर आ रहा है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड टंकी पर बैठकर उससे लिपटी दिख रही है। वीडियो में बाइक का नंबर भी साफ नजर आ रहा है। बाइक कोरबा पासिंग है।

ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखा

इस तरह से फिल्मी स्टाइल में बाइक पर स्टंट करना यातायात नियमों का उल्लंघन है। ट्रैफिक रूल्स के अनुसार लड़की को हेलमेट पहनकर बाइक पर लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए दोनों युवक-युवती ने हेलमेट नहीं पहना था।

करीब साल भर पहले भी शहर के सिविल लाइंस इलाके में युवक-युवती के फिल्मी स्टाइल में रोमांस का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू ने स्कूटी सवार युवक को पकड़ा था और उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला था।

सड़क पर चलती बाइक पर रोमांस करते नजर आए युवक-युवती।

सड़क पर चलती बाइक पर रोमांस करते नजर आए युवक-युवती।

IPC की धारा 279 में सजा का प्रावधान

सड़क पर ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 279 के तहत सड़क पर जल्दबाजी या लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर आरोपी को जेल तक जाना पड़ सकता है। जेल की सजा को 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें एक हजार रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक से ज्यादा बार इस तरह का अपराध करने पर जेल और जुर्माना दोनों से दंडित करने का प्रावधान है।