तुमाकुरु। इस जिले के कुनिगल तालुक में विद्या चौदेश्वरी पीठ के बालमंजुनाथ महास्वामीजी को एक 20 वर्षीय महिला के दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, पुजारी को महिला द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद POCSO अधिनियम के तहत दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है I
15 साल की उम्र से हो रहा उत्पीड़न
पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह नाबालिग थी, तब भी पुजारी ने पिछले पांच वर्षों में कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के अनुसार, वह पहली बार अपने पिता के साथ मठ में तब गई थी, जब वह 15 साल की थी। वे अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज की तलाश में थे और उन्होंने अष्टमंगला प्रसन्नम का आयोजन किया।
पूजा अनुष्ठान के दौरान किया अपराध
इस दौरान आरोपी पुजारी ने फायदा उठाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया गया है कि बाद में, आरोपी ने उसे वीडियो कॉल करने के लिए भी मजबूर किया। इस वीडियो कॉल पर पुजारी ने महिला को अपने कपड़े उतारने और उसे यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहता था।
कई धाराओं के तहत मामला दर्ज
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “पीड़िता से मिली शिकायत के आधार पर, हमने धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के साथ-साथ आईटी अधिनियम की अन्य संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया है।” फिलहाल, पुजारी को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया था।
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