शराब पीकर वाहन चलाना, मोटर सायकल में तीन सवारी, नो पार्किग में बाहन खड़ी करना, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, वाहन में रिफलेक्टर ग्लास नही होना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना लायसेंस के वाहन चलाना एवं अन्य मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 66 वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए कुल 25,500/रू का समन शुल्क लिया गया यातायात पुलिस द्वारा वाहन चोकिंग के दौरान 02 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाना पायें जाने से वाहन चालक के विरूद्ध धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।
वाहन चेकिंग के दौरान 85 वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 130 (3), 177/128 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा। जिला पुलिस जांजगीर द्वारा यातायात सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के साथ-साथ यातायात नियमों का उलंघन करने वालो के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है।
जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमोंका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में दिनांक 06.03.2024 को जिला के थाना / चौकी में विशेष अभियान चलाकर वाहन चेकिंग किया गया जिसमें जिले में कुल 153 वाहन चालको के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है। जिला पुलिस जांजगीर द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने एवं वाहन में प्रेशर हार्न नही लगाने तथा यातायात नियमों का पालने करने हेतु समझाइस दी जा रही है।
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