पुलिस अभिरक्षा में मौत मामले में न्यायिक जांच करवाई

दंतेवाड़ा,05 मार्च । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार आम जनता (जिस किसी के संबंध में हो) को नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि  थाना अरनपुर के अप.क.- 05/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भा. द.सं., 25, 27 आर्म्स एक्ट, 04, 05 विप. अधि. 13(1) 38 (2) 39 (2) विधि विरुद्ध कियाकलाप निवारण अधिनियम, 8(1) (3) (5) छ. ग. विशेष. जन. सुरक्षा अधिनियम के प्रकरण के नामजद नक्सली आरोपी पोदिया माड़वी पिता नंदा माडवी उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम पेड़का को 27 जनवरी 2024 के समय 5 बजे नक्सली ग्रस्त सर्चिंग के दौरान ग्राम पेड़का के पास से पकड़कर पूछताछ, अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। तभी उसी दौरान नक्सली आरोपी पोदिया माड़वी की तबीयत अचानक खराब होने से पुलिस पार्टी द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में 8 बजे लाकर भर्ती कराया गया। 

डॉक्टर द्वारा तत्काल उपचार प्रारंभ कर इलाज लगातार किया जा रहा था। उपचार के दौरान देर रात लगभग 12:20 बजे आरोपी पोदिया माड़वी का मृत्यु होना डॉक्टर द्वारा घोषित किया गया। थाना अरनपुर के अप.क.-05/2023 के नामजद नक्सली आरोपी पोदिया माड़वी पिता नंदा माडवी, उम्र-40 वर्ष, निवासी ग्राम पेडका, थाना-अरनपुर के पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कार्यवाही किया जा रहा है। उक्त संबंध में इस नोटिस के माध्यम से आप आम जनता (जिस किसी का भी संबंध हो) को नोटिस दिया जाता है, कि उक्त घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी हो तो अपना कथन लेखबद्ध कराये जाने हेतु 15 मार्च 2024 को दिन के ठीक 10 बजे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना कथन लेखबद्ध करा सकते है। आप आम जनता (जिस किसी का भी संबंध हो) की अनुपस्थिति की दशा में जांच प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जायेगा। यदि किसी कारण न्यायालयीन अवकाश हो जाता है तो उक्त मामले की सुनवाई अगले कार्य दिवस में की जावेगी। 04 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा लगाकर जारी किया गया।

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