हाईकोर्ट ने राज्य वफ्फ बोर्ड के सदस्य को हटाने के आदेश पर लगाई रोक

बिलासपुर,29 फरवरी  हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य वफ्फ बोर्ड अधिकरण के सदस्य को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। वक्फ अधिकरण में 5 अक्टूबर 2021 को हामिद हुसैन खान की बतौर सदस्य नियुक्ति हुई थी। 1 जनवरी 2024 को पीठासीन अधिकारी ने 15 दिसंबर 2023 को जारी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए हामिद हुसैन खान की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया था।

इसके बाद हामिद हुसैन खान ने अधिवक्ता संदीप दुबे व मानस वाजपेयी के माध्यम से इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी। प्रकरण की सुनवाई 29 फरवरी को न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की अदालत में हुई। बहस के दौरान अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार समस्त राजनैतिक नियुक्तियां जिनको विधि द्वारा नही हटाया जा सकता को छोड़कर बाकी समस्त राजनैतिक नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया था।

लेकिन हामिद हुसैन खान की नियुक्ति छग राज्य वक्‍फ॒ अधिकरण में बतौर सदस्य वक्‍फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 83 (4)(सी) में निहित प्रावधान के अनुसार हुई है। हामिद हुसैन खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी आदेश पर उच्च न्यायालय ने आगामी आदेश तक स्थगन लगा दिया है।