रायपुर,28 फरवरी । केंद्रीय निर्वाचन आयोग का फिर एक पत्र राज्यों को प्राप्त हुआ है। 27 फरवरी जारी इस पत्र में आयोग ने राज्यों को ट्रांसफर पोस्टिंग का मापदंड बताया है। साथ ही नए मापदंडों के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने के निर्देश के साथ ही इस पर राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब किया है।
आयोग ने बताया है कि सभी डीईओ, उप. डीईओएस, आरओ, एआरओएस, और रेंज एडीजी, आईजीएस, डीआइजी, एसएसपी, अतिरिक्त एसपी, एसपी, डीएसपी, सर्कल अधिकारी (या समकक्ष रैंक के पुलिस अधिकारी) को बाहर तैनात किया जाएगा यदि वे एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या जिलों में पिछले 4 वर्षों के दौरान 3 वर्ष पूरा कर रहे हैं। आयोग के निर्देश 23.02.2024 केवल उपरोक्त अधिकारियों पर ही लागू होंगे। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरओ और एआरओ को उस संसदीय क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए जिसमें उनका गृह जिला शामिल है।
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