कोरबा,28 फरवरी । थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस की टीम द्वारा दीनदयाल मार्केट के पास रात्रि बिना अनुमति डीजे सिस्टम बजा रहे डीजे संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है । ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी से प्राप्त दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक, वर्मा एवं नेहा वर्मा की पर्यवेक्षण में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारी को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही किया गया है।
इस क्रम में थाना प्रभारियों द्वारा सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि दीनदयाल मार्केट के पास सार्वजनिक स्थल में शादी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तार यंत्र का धारक लक्ष्मण सहिस पिता रमेश सहित उम्र 28 साल साकिन सीतामणी कोरबा द्वारा साउड सिस्टम अत्यधिक तेज आवाज में बजा रहा था जो निर्धारित मानक से काफी तेज व कर्कस व कर्णपीड़ा दायक था साथ ही उक्त ध्वनी के अत्यधिक तेज होने के कारण बुजुर्ग एवं अस्वस्थ्य लोगो तथा पढ़ने वाले छात्र छात्राओ के लिये अत्यधिक हानिकारक है जिससे आसपास के रहवासी तथा आने जाने वाले लोगो को मानसिक पीड़ा होने से मौके पर उपरोक्त अनावेदक को साउड सिस्टम बजाने के संबंध में अनुमति पेश करने हेतु लिखित में नोटिस दिया गया जो कोई अनुमति पेश नहीं किया। अनावेदक का यह कृत्य धारा 4,5,15 कोलाहल अधिनिमय का उलघंन पाये जाने से अनावेदक के साउंड बाक्स 04 नग, एम्पली 250 वॉट 01 नग, एम्पली 500 वॉट 01 नग, चोंगा 07 नग, पार्क लाईट 04 नग,जनरेटर 01 नग को जप्ती कर वजह सबूत में कब्जा पुलिस लिया गया। डीजे संचालक के विरुद्ध इस्तगाशा कमांक 03/2024 धारा 4,5,15 कोलाहल अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
जप्ती उपकरण
01) साउंड बाक्स 04 नग
02) एम्पली 250 वॉट 01 नग,
03) एम्पली 500 वॉट 01 नग,
04) चोंगा 07 नग, 0
5) पार्क लाईट 04 नग
06) जनरेटर 01 नग
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