राजनांदगांव,10 फरवरी । गो तस्करी की सूचना पर रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान मवेशियों से भरे मालवाहक को रुकवाने वाले आरक्षक को कुचल कर भागने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरक्षक को वाहन से कुचलकर हत्या करने के बाद से पशु तस्कर फरार थे, जिन्हें पुलिस ने महाराष्ट्र से पकड़ा है। मामला बाघनादी थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी की रात 2.30 बजे एक संदिग्ध वाहन का पीछा करते हुए राजनंदगांव हाईवे पेट्रोलिंग के चालक ने थाना बागनदी को फोन कर सूचना दी कि पशुओं से भरी वाहन बागनदी थाना क्षेत्र की ओर आ रही है। शिकायत मिलने पर थाना बागनदी के आरक्षक शिवचरण मंडावी मौके पर पहुंचे और स्टापर लगाकर वाहन को रोकने की कोशिश करने लगे। पशु तस्कर ने पुलिस को बीच सड़क में खड़े देखा तो वो घबरा गए और अपनी पिकअप वाहन को तेज रफ्तार से चलाते हुए आरक्षक शिवचरण मंडावी के उपर चढ़ा दी। घटना के बाद आरोपी देवरी महाराष्ट्र की ओर फरार हो गए। आरक्षक शिवचरण मंडावी को गंभीर चोट आने पर ईलाज के लिए देवरी अस्पताल लेकर गये जहां ईलाज के दौरान आरक्षक की मौत हो गई। थाना बागनदी में अपराध 13/2024 धारा 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी मोहित गर्ग ने फरार आरोपी वाहन चालक को पकड़ने टीम गठित की, जिसके बाद भंडारा, नागपुर महाराष्ट्र की ओर अलग-अलग टीम रवाना हुई। पुलिस द्वारा बागनदी व भंडारा के बीच सीसीटीवी को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध पिकअप वाहन कमांक MH-36-AA3634 दिखाई दिया, जिसके आधार पर वाहन के स्वामी कृष्णा गोटेफोड़े को पकड़ा गया। कृष्णा से पूछताछ करने पर अपने पिकअप वाहन को अयुर थोटे और विशाल गायधने को पशु तस्करी के लिए देना बताया। सायबर सेल के माध्यम से मोबाइल लोकेशन लेकर के आरोपी अयुर थोटे और विशाल को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया।
आरोपियों की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन को मुडीपार महाराष्ट्र से बरामद किया गया। धारा 4,6,10 छ.ग. कृ. पशु परि.अधि. जोड़ी गई। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर रोशन सेलोकर पिता अम्बादास सेलोकर उम्र 26 साल निवासी कोंढा महाराष्ट्र पशु तस्करी के मुख्य सरगना को ग्राम लाखनी महाराष्ट्र से पकड़ा गया। पकड़े गए सभी आरोपी पशु की तस्करी कर महाराष्ट्र के पशु तस्कर मयुर के पास बेचने की बात स्वीकार की। आरोपी रोशन सेलोकर व विशाल गायधने, के विरूद्ध पूर्व में महाराष्ट्र के कई थानों में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। आरोपी माधव सिरमौर के खिलाफ थाना खैरागढ में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी मनीष अम्बादे, मयुर की तलाश की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी
अयुर थोटे पिता स्व. भगवंत थोटे उम्र 21 साल साकिन राजी दहेगांव, बजरंग वार्ड क्रमांक 1, बजरंग चौक के पास, थाना जवाहर नगर जिला भंडारा महाराष्ट्र
विशाल गायधने पिता सुरेश गायधने उम्र 24 साल साकिन पोहरा, बैंक ऑफ इंडिया के पास,थाना लखनी जिला भंडारा महाराष्ट्र
कृष्णा गोटेफोड़े पिता विलास गोटेफोड़े उम्र 25 साल साकिन पोहरा, राजीव नगर टोली मेंहनुमान मंदिर के पास, थाना लखनी जिला भंडारा महाराष्ट्र
रोशन सेलोकर पिता अम्बादास सेलोकर उम्र 26 साल निवासी कोंढा जिला भंडारा महाराष्ट्र
माधव सिरमौर पिता भुगुदास सिरमौर उम्र 40 साल निवासी खुर्सीपार जिला खैरागढ़ छग।
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