“महतारी वंदन योजना” को लेकर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की हुई बैठक, प्रशिक्षण भी दिया गया 

एक भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित ना रहे : क्लेक्टर श्री रणबीर 

बेमेतरा 4 फ़रवरी 2024/- राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता तय कर दी है। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में अस्थायी , संविदा, उपक्रम, मंडल आदि में कार्यरत प्रथम , द्वितीय , तृतीय वर्ग के कर्मचारी/अधिकारी इस योजना हेतु अपात्र होंगे। यह योजना पूरे छत्तीसगढ़ में आगामी 01 मार्च से लागू होगी।

इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को सरकार हर महीने ₹1000 की मासिक सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सालाना सरकार द्वारा ₹12000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा होगी*

इस योजना को ले कर आज (रविवार) को ज़िला पंचायत सभागार में ज़िले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत,  मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय,परियोजना अधिकारी और समस्त पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास परियोजना बैठक, सह -प्रशिक्षण  आयोजित हुआ। * ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री बी.डी.पटेल ने योजना संबंधी पूरा ब्यौरा पेश किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना राज्य में 01 मार्च से लागू होगी। इस योजना का लाभ विवाहित महिलाओं के साथ – साथ विधवा , परित्यकता और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा।योजना का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि कल 5 फ़रवरी से ऑनलाइन/ऑफ़लाइन आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ होगा* आवेदन *आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फ़रवरी 2024 है । 

उन्होंने कहा ज़िले कि  ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के वार्ड स्तर पर शिविर भी लगाये जाएँगे। फ़ार्म भरने में कर्मचारी हितग्राहियों का पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत फ़ार्म भरना सुनिचित करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने फ़ार्म के साथ क्या दस्तावेज  देने होंगे उसके बारे में भी अवगत कराया। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि यह योजना निरंतर चलेगी आवेदन लगातार भराये जायेंगे नियमानुसार नाम जुड़ेंगे और विलोपित भी होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही क़ो लाभ से वंचित ना रहे।*

     

प्रशिक्षण में पात्र-अपात्र  से लेकर फ़ार्म भरने आदि की विस्तार से जानकारी दी गयी। बैठक में  जानकारी दी गयी कि जिनके परिवार के कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा पूर्व में सांसद, विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम मंडल के वर्तमान या पूर्व में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहा हो वह इस योजना हेतु अपात्र होंगे। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना राज्य में 01 मार्च से लागू होगी। इस योजना का लाभ विवाहित महिलाओं के साथ – साथ विधवा , परित्यकता और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा।योजना का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

     

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती लीना मंडा वी ने सभी सीईओ जनपद को कहा कि महतारी वंदन योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में  है। इसलिए जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान से वाचन  कर लें । ताकि किसी  प्रकार का भ्रम हो तो समय  रहते दूर कर लिया जाये। हितग्राहियों के फ़ार्म भरने ग्राम पंचायतों में शिविर लगाये जाये। फ़ार्म भरवाने का काम समय पर हो  और गांव की कोई भी पात्र महिला हितग्राही योजना के लाभ से ना छूटे यह भी सुनिश्चित किया जाये। बैठक में सीएमओ भूपेंद्र उपाध्यय सभी सीएमओ, सभी जनपद सीईओ, सहित महिला बाल विकास के सुपरवाईजर, और कर्मचारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार सोमवार 5 फ़रवरी से ऑनलाइन / ऑफ़लाइन आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फ़रवरी 2024 है। अनंतिम सूची 21 फ़रवरी को होगी। अनंतिम सूची पर आवेदनकर्ता आपत्ति 21 से 25 फ़रवरी 2024 तक कर सकते है। आपत्ति का निराकरण 29 फ़रवरी तक होगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 01 मार्च 2024  को होगा। स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024  जारी करने की तिथि है और राशि का अंतरण 8 मार्च2024 को  होगा।