प्रेशर हार्न/बुलेट मोडीफाइड साइलेंसर में तेज आवाज वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर अधिनियम के तहत् की गई कार्यवाही

जांजगीर-चांपा,01 फरवरी I थाना बलौदा क्षेत्र में दिनांक 31.01.24 को वाहन चेकिंग के दौरान 02 वाहन चालकों के द्वारा बुलेट मोडीफाइड साइलेंसर में तेज आवाज वाहन चलाने पाए जाने पर वाहन चालको के विरूद्ध मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 5000-5000 ₹ का समन शुल्क गया है, तथा प्रेशर हार्न वाहन/बुलेट साइलेंसर में तेज आवाज चलायें जाने पायें जाने पर 01 वाहन चालको पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 1,000/ रू का समन शुल्क लिया गया

इसी प्रकार थाना बिर्रा क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 01 वाहन चालक के द्वारा प्रेशर हार्न वाहन में तेज आवाज चलायें जाने पायें जाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन चालक से 1,000/ रू का समन शुल्क लिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनी प्रदुषण रोक थाम निर्देश दिये गयें है उसी तारतम्य में जिला जांजगीर-चाम्पा पुलिस द्वारा मोडिफाइड सायलेंसरो एवं प्रेशर हार्न के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसे नियमानुसार धारा 133 जा.फौ. पब्लिक न्यूसेंस के तहत माननीय SDM न्यायालय में पेश भी किया जा रहा है।

जिला पुलिस द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने, ध्वनी प्रदुषण में रोक थाम एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। जिला पुलिस जांजगीर द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने एवं वाहन में प्रेशर हार्न/मोडीफाइड सायलेंसर नही लगाने तथा यातायात नियमों का पालने करने हेतु समझाइस दी जा रही है।