आरोपी रवि चौहान उम्र 34 वर्ष निवासी दर्रा थाना भटगांव जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़
आरोपी के विरूद्ध धारा 376भादवि के तहत कार्यवाही किया गया है
आरोपी घटना घटित कर फरार हो गया था, महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा आरोपी का लगातार पतासाजी की जा रही थी जिसको गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चांपा,23 जनवरी I मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.2023 को पीडिता थाना उपस्थित आकर आरोपी रवि चौहान निवासी दर्रा थाना भटगांव जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया जिससे गर्भवती हो गई शादी करने से मना कर रहा है की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 134/23 धारा 376 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था।
आरोपी घटना दिनांक से फरार था जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी की आरोपी को सायबर सेल की मदद से मुंबई से पकडा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया जो जुर्म करना स्वीकार किए जाने से तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 22.01.24 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सहायक उप निरीक्षक भुवनेश्वर सिंह राठौड़, प्रधान आरक्षक शिवनंदन जलतरे, आरक्षक मणिशंकर कश्यप, साइबर सेल आरक्षक से सिदार सिंह पैकरा का सराहनीय योगदान रहा।
[metaslider id="347522"]