Raipur Crime: शादी का झांसा देकर भगा ले गया था झारखंड, कई दिनों तक करता रहा दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर,19 जनवरी । एक साल पहले नवा रायपुर इलाके से नाबालिग को भगाकर झारखंड ले जाने और वहां कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले झारखंड के पलामू जिले के ग्राम खनवा,पोस्ट रजवाडीह (डाल्टेनगंज) निवासी विशाल उरांव (20) को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक यास्मिन बेगम ने बताया कि विशाल उरांव नवा रायपुर स्थित ग्राम राखी में राजमिस्त्री का काम करने के लिए आया था। इस दौरान उसकी मुलाकात वहीं पर काम करने वाली 16 वर्षीय किशोरी से हुई। वह अपने गांव घुमाने का झांसा देकर 21 फरवरी 2023 को किशोरी को भगाकर ले गया। काफी तलाशी के बाद भी किशोरी का सुराग नहीं मिलने पर उसके स्वजन ने राखी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

लापता किशोरी डाल्टेनगंज से बरामद

पुलिस ने जांच के बाद डाल्टेनगंज से लापता किशोरी को बरामद कर उसके स्वजन को सौंपा। किशोरी ने पुलिस को दिए गए बयान में आरोपित पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रकरण की जांच के बाद विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की कोर्ट में केस डायरी पेश की। वहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान करवाए गए।

विशेष न्यायाधीश ने पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर विशाल को धारा 363 के तहत दो वर्ष कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 4(2) एवं 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को हर धारा में एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने पीड़ित किशोरी को क्षतिपूर्ति राशि पांच लाख रुपये शासन की ओर से दिलाने की अनुशंसा भी की है।

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