अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपया का अर्थ दंड से किया गया दंडित

जांजगीर, 19 जनवरी । अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवम 25 हजार रुपया का अर्थ दंड से दंडित किया गया ।

मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है की आरोपी टेकू बंजारे उम्र 46 साल निवासी वार्ड न. 13 अकलतरा थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा के कब्जे से दिनांक 10.06.2023 को अलग अलग बोरी में रखे अवैध रूप से देशी प्लेन शराब एवम अंग्रेजी शराब जुमला 94 लीटर कीमती 51,460/₹ एवम बिक्री रकम 940/₹ को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 313/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।

तथा प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाए जाने से दिनांक 17.01.24 को निर्णय में आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है । उक्त मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी नंदकुमार पटेल द्वारा की गई है।