कर्मचारी की निलंबन अवधि बढाये जाने का आदेश मननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त
बिलासपुर ,19 जनवरी I शिवम सहाय चौहान जो की सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मे पदस्थ है को उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने के कारण दिनांक 23 3 2022 को निलंबित किया गया निर्धारित समय अवधि के पश्चात भी निलंबन बहाली नहीं किए जाने पर याचिकाकरता द्वारा संबंधित अधिकारी के समक्ष अभयावेदन प्रस्तुत कर निलंबन बहाली की मांग की गई जिस पर विभाग द्वारा, याचिककरता के प्रस्तुत उपरोक्त अभयावेदन को अपने आदेश दिनांक 28.8.2023 के द्वारा द्वारा निरस्त कर याचिकाकरता के विरुद्ध विचाराधीन अपराधिक प्रकरण के लंबन कल तक के लिए याचिकाकरता कि निलंबन अवधि को बढ़ा दिया गया।
याचिकाकरता के द्वारा विभाग के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई जिसमें याचिका करता के अधिवक्ता अनुपम दुबे के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि निलंबन की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाए जाने हेतु निलंबन अवधि बढ़ाए जाने का आदेश, निलंबन आदेश के 90 दिनों के भीतर ही किया जाना चाहिए जबकि याचिकाकरता के प्रकरण में निलंबन अवधि को बढ़ाए जाने का आदेश 90 दिनों के पश्चात पारित किया गया जो की अवैधानिक है एवं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की निजीरें भी प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया
कि कर्मचारियों की निलंबन अवधि को बढाऐ जाने का आदेश निलंबन दिनांक के 90 दिनों के पश्चात किया जाना अवैधानिक होता है उक्तशय आदेश निलंबन दिनांक से 90 दिनों के भीतर ही पारित किया जाना ही वैधानिक होता है व माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकरता की याचिका को स्वीकार कर याचिकाकरता के विरुद्ध निलंबन अवधि बढ़ाए जाने के आदेश को निरस्त कर याचिकाकरता को उसके पद पर पुनर्स्थापित करने का आदेश पारित किया है। माननीय न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल द्वारा रिट याचिका क्रमांक WPS NO.8745/23.में पारित आदेश दिनांक 18 1 2024
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