कोरिया 15 जनवरी I कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 23 जनवरी 2024 को ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश दिया है। उन्होंने पंचायती राज अधिनियम की धारा के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा की सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा।
[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]
[metaslider id="347522"]